सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के SIR के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला रखा सुरक्षित

कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को इस मामले में अंतिम बहस शुरू की थी, जब उसने कहा था कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करना या हटाना भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी यानी गुरुवार को बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकरनारायण सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम सुनवाई पूरी की।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग की ओर से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह पेश हुए। बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाबी दलीलें सुनीं।

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