Supreme Court on EVM: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर संदेह जताने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में ईवीएम के सोर्स कोड की स्वतंत्र ऑडिट और इसे सार्वजनिक डोमेन में डालने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इस तरह का डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, जो देश की अखंडता को प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर संदेह जताने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान सीजेआई ने कहा, सामग्री क्या है? प्रमाण क्या है? 24 फरवरी 2020 के अनुसार हमने एक प्रतिनिधि के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी।
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, मैंने एक भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब सीजेआई ने कहा, याचिका में ईवीएम को नियंत्रित करने वाले स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई है और कहा गया है कि इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इससे पहले भी इसी तरह की याचिका लगाई गई थी। उनकी शिकायतों को सुना गया। वर्तमान में याचिकाकर्ता ने कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है।
सीजेआई ने कहा कि इस तरह के डेटा को सार्वजनिक डोमेन में रखना देश की अखंडता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे खारिज किया जाता है।
