सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम पर दायर याचिका खारिज की, बोला-RTI में नहीं आ सकता मामला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 9, 2022, 12:31 PM IST

Supreme Court On Collegium: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही फैसला माना जा सकता है ।

KEY HIGHLIGHTS
  • आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने याचिका दायर की थी ।
  • 12 दिसंबर 2018 को हुई बैठक की मांगी थी डिटेल
  • कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम के अस्थायी फैसले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

Supreme Court On Collegium: सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत एक कॉलेजियम बैठक की जानकारी देने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक की डिटेल मांगी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम पर अहम फैसला

याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही फैसला माना जा सकता है । और जिन मामलों पर चर्चा की जाती है, वह खासकर आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए।

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