हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को झटका, अयोग्यता के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 18, 2024, 04:02 PM IST

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की छह रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सात मई को शुरू होगी। दरअसल, चुनाव आयोग ने इन रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इन छह सीटों पर 1 जून को उपचुनाव होंगे।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले कांग्रेस के छह विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने बागी विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय को नोटिस जारी किया और उससे चार सप्ताह में याचिका पर जवाब देने को कहा है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों की याचिका लंबित रहने तक उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने या वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने कहा, छह रिक्त सीटों पर उपचुनाव के संबंध में हम यह देखेंगे कि क्या याचिका के लंबित रहने के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव को रोका जाना चाहिए।

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