ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर SC का अंतरिम आदेश से इनकार, ECI को जारी किया नोटिस

सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना ने इस मामले पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर चुनाव आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव आयोग के उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने एकतरफा तरीके से लिए गए फैसले बताया है।

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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (फाइल फोटो- PTI)

'चुनाव आयोग को कानून का पालन करना ही होगा'

सुनवाई का सबसे कड़ा संदेश यह रहा कि निर्वाचन आयोग (ECI), अपने संवैधानिक दर्जे के बावजूद, अपनी कार्यप्रणाली को संचालित करने वाले वैधानिक ढांचे से ऊपर नहीं है।

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