ये फैसला कोर्ट क्यों करें?- महाकाल मंदिर के गर्भगृह में VIP एंट्री पर SC की टिप्पणी, याचिका पर सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला मंदिर प्रशासन करेगा न कि सुप्रीम कोर्ट।

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल धाम में गर्भगृह में VIP के प्रवेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग मंदिर प्रशासन के सामने रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो- PTI)

गर्भगृह में कौन जाएंगा, इसका फैसला किसके पास?

कोर्ट ने कहा कि मंदिर केगर्भगृह मे कौन जाएगा कौन नहीं? ये फैसला अदालते क्यों करें, आप मंदिर प्रशासन से अपनी बात रख सकते है। अगस्त 2025 को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस याचिका खारिज करते हुए कहा था कि गर्भ गृह में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं? इसको तय करने का अधिकार उज्जैन के जिला अधिकारी और महाकाल मंदिर के प्रशासक की है।

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