'ऐसी भाषा सुनकर माता-पिता का सिर शर्म से झुक जाएगा, बहनें शर्मिंदा होंगी', इलाहाबादिया पर SC की बेहद तल्ख टिप्पणी

YouTuber Ranveer Allahbadia : मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि समाजिक मूल्यों के खिलाफ मन में जो भी आए कह दे। अपनी विकृत मानसिकता का जहर बाहर निकालने के लिए क्या आपको कुछ भी कहने का अधिकार है?

YouTuber Ranveer Allahbadia : अश्लील टिप्पणी मामले में यूट्यबूर रणबीर इलाहाबादिया को मंगलवार को गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तल्ख टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि 'इंडिया गॉट लैटेंट' शो के दौरान उनके द्वारा कही गई बातें अश्लीलता के दायरे में आती हैं। कोर्ट ने पूछा कि 'अगर ये बातें अश्लील नहीं हैं तो और क्या हैं? अगर ये बातें अश्लील नहीं हैं तो फूहड़ता और अश्लीलता का और कौन सा पैरामीटर होगा?' बता दें कि इस मामले को लेकर इलाहाबादिया के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज हुई है।

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यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार।

मन में जो आए उसे कह नहीं सकते-SC

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि समाजिक मूल्यों के खिलाफ मन में जो भी आए कह दे। अपनी विकृत मानसिकता का जहर बाहर निकालने के लिए क्या आपको कुछ भी कहने का अधिकार है? अपनी बात कहने या बचाव करने के लिए आपको गुवाहाटी जाना चाहिए था।'

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