अभिषेक बनर्जी के PA की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, 'कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत क्यों?'

टीएमसी (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के पीए सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीन घोटाला मामले में राज्य सरकार द्वारा कस्टडी की मांग पर कोर्ट ने सवाल उठाए।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के पर्सनल असिस्टेंट (PA) सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कथित सरकारी जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार सुमित रॉय की कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग कर रही है। हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की जरूरत पर सवाल उठाए।

TMC MP Abhishek Banerjee PA Sumit Roy

पुलिस के सामने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय (फाइल फोटो- PTI)

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुमित रॉय की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण और राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

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