'आप हुक्म नहीं चला सकते...' I-PAC रेड विवाद में SC ने ममता सरकार को फटकारा, ED ने लगाया सत्ता के 'घोर दुरुपयोग' का आरोप

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकारा, ED के इस आरोप के बाद सुनवाई टालने से इनकार कर दिया कि ममता बनर्जी जांच में दखल दे रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 मार्च) को I-PAC रेड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकीलों से कहा कि वे यह 'तय नहीं कर सकते' कि किसी मामले की सुनवाई कब होगी। यह टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों ने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC से जुड़ी जांच में दखल दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 8 जनवरी को राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के दफ्तर पर छापे मारे गए थे।

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SC ने ममता सरकार को फटकारा (AI Image)

बंगाल सरकार ने ED के जवाबी हलफनामे पर जवाब देने के लिए और समय मांगा। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि एजेंसी ने कुछ नए आरोप लगाए हैं, जिनके लिए विस्तृत जवाब की ज़रूरत है। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने भी इस अनुरोध का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इन नए दावों पर जवाब देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

'इस मामले को जान-बूझकर लटकाया जा रहा है'

ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध करते हुए इसे मामले में देरी करने की एक चाल बताया। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि हलफनामा 19 फरवरी को ही दाखिल कर दिया गया था और कहा कि इस मामले को जान-बूझकर लटकाया जा रहा है। उन्होंने इसे 'चौंकाने वाला' भी बताया कि कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में दखल दे।

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