बिहार में जातीय जनगणना से जुड़ी याचिका पर टली सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

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  • Updated Aug 14, 2023, 06:51 PM IST

Caste-based survey in Bihar: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पर सुनवाई टाल दी है। अब सुनवाई आगामी 18 अगस्‍त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं करना है, जिसे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर से शुरू किया था।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आवेदनों पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी समान विशेष अनुमति याचिकाओं को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।

Supreme Court, Bihar

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पर सुनवाई टाली।

अदालत ने कहा, '18 अगस्त को हम आपकी बात सुनेंगे'

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि मामला निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सर्वेक्षण की शेष प्रक्रिया तीन दिन के भीतर पूरी करने के लिए एक अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं करना है, जिसे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर से शुरू किया था। इसने याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना पर भी विचार करने से इनकार कर दिया कि सर्वेक्षण के परिणाम तब तक प्रकाशित नहीं किए जा सकते जब तक कि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। पीठ ने कहा, 'दूसरे पक्ष को सुने बिना या दिमाग का इस्तेमाल किए बिना यह अप्रत्यक्ष रोक होगी। 18 अगस्त को हम आपकी बात सुनेंगे।'

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