तमिलनाडु के ADGP की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एडीजीपी एचएम जयराम के खिलाफ जांच सीबी-सीआईडी ​​को सौंप दी। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि अपहरण मामले में जांच पूरी होने तक उनका निलंबन जारी रहे।

Supreme Court- सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में तमिलनाडु के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसके कारण तमिलनाडु के सहायक पुलिस महानिदेशक एचएम जयराम को हिरासत में लिया गया था। उच्च न्यायालय का यह फैसला जयराम की याचिका पर फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान आया जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय का यह आदेश उस समय आया जब वह नाबालिग के अपहरण मामले में फंसे विधायक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई कर रहा था।

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तमिलनाडु के सहायक पुलिस महानिदेशक एचएम जयराम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सीबी-सीआईडी को सौंपी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एडीजीपी एचएम जयराम के खिलाफ जांच सीबी-सीआईडी को सौंप दी। इस दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि अपहरण मामले में जांच पूरी होने तक उनका निलंबन जारी रहे। जस्टिस उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एडीजीपी से जुड़े मामलों को दूसरी पीठ को सौंपने का अनुरोध किया। पीठ ने अपहरण मामले में जयराम को हिरासत में लेने के उच्च न्यायालय के निर्देश को भी खारिज कर दिया।

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