SIR पर ममता सरकार को बड़ा झटका, SC ने ERO के लिए ज्यूडिशियल अधिकारियों को नियुक्त करने का दे दिया आदेश

पश्चिम बंगाल SIR मामले में पहली बार न्यायिक अधिकारियों की तैनाती हुई। पहली बार चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा जजों की SIR में भूमिका होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया है।

पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए SIR की प्रक्रिया में ज्यूडिशियल अधिकारियों को शामिल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कई अंतरिम आदेश दिए उसके बावजूद राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की भारी कमी है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

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पश्चिम बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

निर्वाचन आयोग और ’’लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई’’ तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच ’’दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप’’ और ’’विश्वास की कमी’’ पर खेद जताते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नये निर्देश जारी किये। पीठ ने तार्किक विसंगति सूची में शामिल तथा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया।

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