महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सदन में बैठने की अनुमति देने से किया इंकार

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 3, 2024, 04:59 PM IST

Mahua Moitra expulsion: लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक आचरण का दोषी पाया था और उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी।

Mahua Moitra expulsion: लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टीएमसी नेता ने याचिका दायर कर लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती दी है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लोकसभा महासचिव से जवाब मांगा। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोइत्रा की सदन की कार्यवाही में शामिल होने देने की अंतरिम प्रार्थना पर आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि इसकी अनुमति देना मुख्य याचिका को स्वीकार करने के समान होगा।

Mahua Moitra

महुआ मोइत्रा

न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, हम अंतरिम राहत की आपकी याचिका पर मार्च में सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा की आचार समिति को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह केवल लोकसभा महासचिव से जवाब मांगेगी। मोइत्रा ने अपनी याचिका में दोनों को पक्ष बनाया था।

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