दिल्ली-NCR में खत्म होगा स्ट्रीट डॉग का आतंक, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सुनाया ये फैसला

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के 'आतंक' के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को उठाने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को ‘अत्यधिक गंभीर’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शहर की सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में अधिकारियों के काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश (फोटो - PTI)

न्यूज एजेंसी भाषा की खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाए जाने चाहिए और कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए।

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