Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। शीर्ष अदालत अब इस मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर दो अगस्त से सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना है कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना आधार पर सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा है कि कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 2 अगस्त से शुरू होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के सामान्य सुविधा संकलन की तैयारी के लिए दो अधिवक्ताओं को नोडल वकील के रूप में नियुक्त किया है।
27 अगस्त तक मांगी सभी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी लिखित दलीलें भी 27 जुलाई को या उससे पहले दाखिल की जाएंगी और सुविधा संकलन में कोई और बदलाव की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस मामले में आईएएस अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शेहला रशीद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ अपनी याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। दोनों अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाना चाहते हैं, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के रूप में उनके नाम हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अब मामले का शीर्षक "संविधान का अनुच्छेद 370" होगा। इससे पहले मुख्य याचिकाकर्ता शाह फैसल थे।
