'ज्ञानेश कुमार धोखेबाज...', फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने CEC के दावे को बताया झूठा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत ने SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले संशोधित Form-6 को मंजूरी नहीं दी थी। कोर्ट ने अखबार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने फॉर्म 6 को लेकर अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म 6' के किसी भी बदले हुए वर्शन को मंजूरी नहीं दी है।

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Form-6 विवाद में घिरे CEC Gyanesh Kumar, सुप्रीम कोर्ट ने ECI से मांगा जवाब; कांग्रेस ने साधा निशाना। PTI

सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा है। पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा"ज्ञानेश कुमार एक शातिर धोखेबाज है। 26 सितंबर को ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है।"

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