महादेव सट्टेबाजी मामला: जेल में बंद कारोबारी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटा

Mahadev Betting App Case: महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें जेल में बंद कारोबारी को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। कारोबारी सुनील दम्मानी ने इसके बाद सर्वोच्च अदालत पहुंचा, जहां से उसे जमानत मिल गई है।

Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये छत्तीसगढ़ के कारोबारी सुनील दम्मानी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दम्मानी को जमानत देने से इनकार किया गया था।

Supreme Court of India.

सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हाईकोर्ट का फैसला।

सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी को दे दी जमानत

शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कहा कि दम्मानी 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में हैं। पीठ ने कहा, 'मामले के गुण-दोष पर कुछ भी कहे बिना, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को जमानत शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जा सकता है।' पीठ ने कहा, 'यदि किसी अन्य जांच में आवश्यकता न हो तो अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्हें हर 15 दिन में संबंधित जिले में ईडी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अपीलकर्ता सुनवाई अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा।'

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