उपभोक्ता विवादों के निपटान में देरी पर SC ने जताई गंभीर चिंता, कहा-आयोग के कामकाज पर उठाए सवाल, मांगी रिपोर्ट

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  • Updated Aug 14, 2026, 08:18 AM IST

शीर्ष अदालत को बताया गया कि एनसीडीआरसी में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और फिलहाल 2018-19 के मामलों की सुनवाई हो रही है। कुछ वकीलों ने पीठ को बताया कि यदि किसी मामले को इस साल जून में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया तो उसकी अगली तारीख लगभग अगले साल की मिलती है।

Supreme Court News: उपभोक्ता विवादों के निपटान में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए देश भर में उपभोक्ता आयोगों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष को विवादों के लंबित मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। यह मामला उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित स्वतः संज्ञान कार्यवाही के दौरान अदालत के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई और इसे 'बेहद चिंताजनक' बताया।

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उपभोक्ता मामलों के निपटान में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त।

'आयोगों के कामकाज का ऑडिट करा सकते हैं'

शीर्ष अदालत ने राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के कामकाज का ऑडिट कराने की भी बात कही। उसने कहा कि इन मंचों को सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों का 'पुनर्वास केंद्र’नहीं बनना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की क्षेत्रीय एवं सर्किट पीठ स्थापित करने पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि किसी उपभोक्ता को अपने मामले के लिए दिल्ली तक आने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आयोग को उन तक पहुंचना चाहिए।

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