SC से तीस्ता सीतलवाड़ को फिर राहत, अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश, जमानत मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Jul 5, 2023, 01:25 PM IST

1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका लगा था। गुजरात हाईकोर्ट (Gujrat High Court) ने नियमित बेल को खारिज कर दिया था।

Teesta Sitalvad: सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने नियमित जमानत से इनकार संबंधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तीस्ता को गिरफ्तार से राहत दी है।

तीस्ता सीतलवाड़ को लगा था बड़ा झटका

1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका लगा था। गुजरात हाईकोर्ट (Gujrat High Court) ने नियमित बेल को खारिज कर दिया था। अदालत ने तत्काल सरेंडर का आदेश दिया था। यह मामला 2002 में गोधरा कांड (Godhra Riots)के बाद हुए दंगों के मामलों में कथित तौर पर उनके द्वारा साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की पीठ ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज करने के अदालत के फैसले को बरकरार रखा। वरिष्ठ वकील मिहिर ठाकोर ने अदालत से फैसले के कार्यान्वयन पर 30 दिनों की अवधि के लिए रोक लगाने की गुहार लगाई।

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