सुप्रीम कोर्ट ने MUDA मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ ईडी की अपील की खारिज

प्रधान न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी बी.एम पार्वती से जुड़े एमयूडीए मामले (MUDA Case) की कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आचरण पर सवाल उठाए और मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से भूखंड आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ मामला रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। राजनीतिक लड़ाई में एजेंसी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ आगाह करते हुए प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, 'राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए। आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।'

Karnataka CM Siddaramaiah

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फाइल फोटो: PTI)

प्रधान न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी बी.एम पार्वती से जुड़े एमयूडीए मामले की कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।

End of Feed