सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित किया था और ये फैसला जस्टिस अभय एस ओक ने सुनाया। परिसीमन के खिलाफ दाखिल इन याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि अपने जवाब में केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इन दलीलों को गलत बताया था।
Jammu-Kashmir में परिसीमन पर Supreme Court का बड़ा फैसला, चुनौती देने वाली याचिका की खारिज
- Authored by: किशोर जोशीProduced by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
- Updated Feb 13, 2023, 12:28 PM IST
जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा था परिसीमन के दौरान नियमों की अनदेखी की गई, वहीं केंद्र सरकार ने इस दलील को गलत करार दिया था।
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