शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्पीकर को दिया 31 दिसंबर तक का समय

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 30, 2023, 02:49 PM IST

Maharashtra MLA disqualification case: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसले करें।

Maharashtra MLA disqualification case: महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को मामले में संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसले करें, जिनमें दोनों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए।

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