निर्वाचन आयोग को मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश; जानें माजरा

Supreme Court directs Election Commission: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने 15 जनवरी को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। बताते रिपोर्ट में हैं आपको सारा माजरा।

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के उसके निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई लंबित रहने तक मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे।

Supreme Court directs Election Commission

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को दिया ये निर्देश।

निर्वाचन आयोग को मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का निर्देश

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। सिंह ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने संबंधी अगस्त 2024 के आयोग के परिपत्र को चुनौती दी है।

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