सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई, कई राज्यों के मुख्य सचिव रहे मौजूद, 7 नवंबर को जारी किए जाएंगे जरूरी निर्देश

27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

Stray Dogs Case Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई शुरू की, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अपने समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकांश राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। पीठ ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील से यह बताने को कहा कि पिछली तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

Stray Dogs case in SC

SC में आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई (PTI)

सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को जारी करेगा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 7 नवंबर को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों सहित उन संस्थानों में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में निर्देश जारी करेगा, जहां कर्मचारी कुत्तों को सहारा दे रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

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