अरुणाचल CM पेमा खांडू को SC से झटका, कोर्ट ने किस मामले में दिया CBI जांच का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोपों की सीबीआई (CBI) से प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) कराने का आदेश दिया है। एनजीओ 'सेव मोन रीजन फेडरेशन' और 'वॉलंटरी अरुणाचल सेना' द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में आरोप लगाया गया था कि राज्य में बिना किसी खुली निविदा (Open Tender) के करोड़ों रुपये के सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके सीएम खांडू, उनकी पत्नी, मां और भतीजे से जुड़ी कंपनियों को अवैध रूप से बांटे गए।

Pema Khandu Case: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों से कथित तौर पर जुड़े फर्मों को दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश सुनाया गया है।

sc on pema khandu

मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश।

कोर्ट ने CBI को प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने को कहा है, जिसमें नवंबर 2015 से 2025 तक के ठेकों और फैसलों की जांच होगी। यह जांच खासतौर पर कुछ चयनित प्रतिवादियों (4 से 6) को दिए गए ठेकों पर केंद्रित रहेगी।

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