Aadhaar को ही मतदाता की पहचान का दस्तावेज मानें, लेकिन...बिहार चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने EC को दिए ये निर्देश

Supreme Court: भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि सिर्फ सही लोग ही मतदान करें। जाली दस्तावेजों के आधार पर वोट डालने पर निगरानी रखें। साथ ही आयोग से आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है।

Supreme Court to EC: बिहार चुनाव में अब थोड़ा ही समय बचा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से बिहार में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने को कहा है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता।

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले SIR मामले पर सुनवाई की (Photo- PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में मानने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दिखा जाने वाले आधार की वास्तविकता पर ध्यान देने के लिए कहा है।

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