दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल 7 जून से छोड़े पानी, हरियाणा करे सहयोग

दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल को 7 जून से पानी छोड़ने का निर्देश

Delhi Water Crisis: दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला करते हुए हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि राज्य सरकार शुक्रवार 7 जून से दिल्ली के लिए पानी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने की अनुमति दी और हरियाणा को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में पेयजल संकट को कम करने के लिए हथिनीकुंड से वजीराबाद तक पानी को दिल्ली तक निर्बाध रूप से प्रवाहित करने की सुविधा प्रदान करे।

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दिल्ली जल संकट पर फैसला

7 जून से पानी छोड़ने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हरियाणा को पूर्व सूचना देकर 7 जून को पानी छोड़ने को कहा। इसमें ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से हथिनीकुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए पानी को मापने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अदालत ने सोमवार 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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