उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला अब आधिकारिक रूप से होंगे अलग, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी, खत्म होगा 31 साल पुराना रिश्ता

प्रीम कोर्ट उमर अब्दुल्ला की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने पत्नी के खिलाफ क्रूरता (Cruelty) के आधार पर तलाक की मांग की थी। इससे पहले जुलाई 2024 में शीर्ष अदालत ने इस मामले में पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा था।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक को मंजूरी दे दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब दोनों का 31 साल पुराना वैवाहिक संबंध आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते को स्वीकार करते हुए विवाह समाप्त करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगी।

​उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah)​


उमर अब्दुल्ला

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल संयुक्त आवेदन को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और उसी के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाएगा।

End of Feed