असम के विधायक अखिल गोगोई की मुश्किलें बढ़ीं, CAA विरोधी आंदोलन को लेकर NIA कोर्ट में UAPA के तहत आरोप तय

एनआईए दिसंबर 2019 में राज्य में हिंसक नागरिकता (संशोधन) अधिनियम आंदोलन में भूमिका के लिए गोगोई और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ दो मामलों की जांच कर रही थी।

Akhil Gogoi: विशेष एनआईए अदालत ने सीएए विरोधी आंदोलन मामले में असम के विधायक अखिल गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ यूएपीए, आईपीसी के तहत आरोप तय किए हैं। विशेष एनआईए जज एसके शर्मा ने गोगोई के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए की धारा 18 (साजिश) और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना), और 153 बी के तहत आरोप तय किए हैं।

Akhil gogoi

अखिल गोगोई

गोगोई समेत चार के खिलाफ चार्जशीट

उनके वकील शांतनु बोरठाकुर ने बताया कि इसके अलावा धैज्य कोंवर, बिट्टू सोनोवाल और मानश कोंवर के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। हालांकि अदालत ने यूएपीए धारा 39, जो किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन को लेकर अपराध से संबंधित है, और आईपीसी धारा 124 ए (देशद्रोह) को खारिज कर दिया, जिसे एनआईए ने अपने आरोप पत्र में शामिल किया था।

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