दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची और मतदाताओं को जारी नोटिसों पर स्थिति स्पष्ट की है। सीईओ कार्यालय ने कहा है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।
सांकेतिक तस्वीर | PTI
किन मतदाताओं को जारी हो रहे नोटिस?
सीईओ कार्यालय के मुताबिक, नोटिस उन मामलों में जारी किए जा रहे हैं जहां मतदाता का पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से लिंक स्थापित नहीं हो सका या रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियां मिली हैं। संबंधित मतदाता अपने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के सामने जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकता है।
सीईओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग की ओर से बताए गए दस्तावेजों की सूची सांकेतिक है, अंतिम नहीं। उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अंतिम फैसला संबंधित ERO/AERO लेंगे। साथ ही, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने तथा अपील का अवसर मिलेगा।
27 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप
पात्र मतदाताओं के अधिकतम नामांकन के लिए 27 सितंबर, रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विशेष सहायता की जरूरत वाले लोगों को इन कैंपों में निर्वाचन अधिकारियों से मदद मिल सकेगी।
इसके अलावा बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स वर्कर्स के लिए 23 और 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। ये कैंप DUSIB के रात्रि आश्रय गृहों और बेघर नागरिकों के अन्य संबंधित इलाकों में लगाए जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में दावे-आपत्तियों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त AERO भी तैनात किए जा रहे हैं।
4 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 29 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
21 सितंबर तक कितने फॉर्म आए?
दिल्ली के सीईओ कार्यालय के 22 सितंबर के डेली बुलेटिन के मुताबिक, 31 अगस्त से 21 सितंबर के बीच फॉर्म-6: 99,439, फॉर्म-6A: 190, फॉर्म-7: 1,555 और फॉर्म-8: 36,276 जमा हुए। फॉर्म-6 नए नाम शामिल करने, फॉर्म-7 नाम हटाने और फॉर्म-8 मौजूदा मतदाता विवरण में बदलाव/पता बदलने से संबंधित है।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक करें आवेदन
सीईओ कार्यालय ने कहा है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने का दावा कर सकते हैं। फॉर्म-6 ERO/AERO/BLO के पास ऑफलाइन या मतदाता सेवा पोर्टल और ECINET मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, जिन नए आवेदकों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष हो रही है, वे भी फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ASDD मतदाताओं की सूची भी जारी
घर-घर सत्यापन के दौरान BLO ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ परामर्श कर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे (ASDD) मतदाताओं की सूची तैयार की है। यह सूची भी सीईओ कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। सीईओ कार्यालय ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। ऐसी एकाधिक प्रविष्टियों को हटाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
