संजय राउत की बढ़ीं मुश्किलें, अवमानना मामले में 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश, वर्चुअली पेश होंगे निखिल वागले

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आपराधिक मामले पर ये आदेश दिया गया है।

Sanjay Raut- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने संजय राउत को 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। वहीं, पत्रकार निखिल वागले को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वागले की वर्चुअल उपस्थिति जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे होगी।

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संकट में संजय राउत

निखिल वागले ने बिना शर्त माफी मांगी

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पत्रकार निखिल वागले की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वागले ने बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया है। जयसिंह ने कहा कि वागले करीब पांच दशक से पत्रकारिता में हैं और अपने पूरे करियर में उन्होंने सत्ता में किसी भी दल के होने की परवाह किए बिना लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वागले किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और फिलहाल स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं।

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