EC के खिलाफ शरद पवार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अजित पवार गुट को असली NCP की मान्यता देने का मामला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 13, 2024, 12:35 PM IST

निर्वाचन आयोग ने छह फरवरी को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। इस घोषणा से पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा था।

Sharad Pawar: शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शरद पवार ने यह याचिका वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार शाम को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दायर की। इससे पहले अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए एक कैविएट दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो उसके पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित न किया जाए।

Sharad Pawar

शरद पवार

अजित पवार गुट ही असली एनसीपी

निर्वाचन आयोग ने छह फरवरी को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। इस घोषणा से पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा था। आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न घड़ी भी आवंटित कर दिया था। चुनाव आयोग ने 7 फरवरी को अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस गुट को ही असली एनसीपी बताया था। असली एनसीपी पर किसका हक है, ये लड़ाई लंबे समय से चुनाव आयोग के पास चल रही थी। शरद पवार की तरफ से तमाम दलीलें भी रखी गई थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने अजित गुट के पक्ष में फैसला सुनाया।

End of Feed