SHANTI Act: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी, परमाणु क्षति पर बीमा रखना होगा अनिवार्य, जानें और क्या बदलेगा

SHANTI Act Draft Rules: नए ड्राफ्ट नियमों में विदेशी डिजाइन के परमाणु संयंत्रों और रिएक्टरों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई परमाणु रिएक्टर विदेशी डिजाइन पर आधारित है, तो उसके डिजाइन को उसके मूल देश के नियामक निकाय से प्रमाणित या मंजूरी प्राप्त होना आवश्यक होगा।

SHANTI Act Draft Rules: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बाबत परमाणु ऊर्जा विभाग ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी (SHANTI) Act, 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं।शुक्रवार को जारी किए गए मसौदा नियमों में परमाणु संयंत्र संचालकों के लिए परमाणु क्षति के हालात में बीमा पॉलिसी, वित्तीय सुरक्षा या दोनों का संयोजन बनाए रखना जरूरी किया गया है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी। (फोटो- i stock)

नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, परमाणु संयंत्र के संचालक को परमाणु क्षति के कारण नागरिक दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था रखनी होगी। यह वित्तीय सुरक्षा संबंधित स्टोरेज पूल से सभी इस्तेमाल किए जा चुके परमाणु ईंधन को हटाए जाने तक लागू रहेगी। इसके साथ ही नियमों में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि केंद्र सरकार हर पांच साल में विशेषज्ञों का एक समूह गठित करेगी, जो परमाणु क्षति के लिए किसी संचालक की नागरिक दायित्व की अधिकतम सीमा की समीक्षा करेगा।

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