अमित जोगी को झटका, 2003 के मर्डर केस में HC ने ठहराया दोषी, 3 सप्ताह में करना होगा सरेंडर

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू की थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायाजलय ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।

Amit Jogi News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से पूर्व विधायक अमित जोगी से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया। कोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम अजित जोगी के बेटे को सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। निचली अदालत ने अमित जोगी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने जोगी को, 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।

amit jogi

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजित जोगी के बेटे हैं अमित जोगी।

पिछले महीने इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू की थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायाजलय ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सीबीआई के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के बाद इस मामले में कार्यवाही फिर से शुरू की थी।

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