नाड़ा तोड़ना रेप नहीं...इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विवादित हिस्से को हटाने या संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े फैसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में जजमेंट के उस विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 'इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता'।

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