Electoral Bond : SC ने SBI से पूछा-EC को दिए डाटा में बॉन्ड का नंबर क्यों नहीं? जारी किया नोटिस

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 15, 2024, 11:40 AM IST

Electoral Bond : शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ-साफ कहा कि डोनर और उसे भुनाने वाले का संबंध बताने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा जरूर होना चाहिए।

Electoral Bond : इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने पूर्व के फैसले का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करने और चुनावी बॉन्ड का नंबर नहीं बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ-साफ कहा कि डोनर और उसे भुनाने वाले का संबंध बताने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा जरूर होना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पीठ के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए लिए कोर्ट ने बैंक को 18 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया।

18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

प्रधान न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बैंक ने बॉन्ड नंबर नहीं बताए हैं। भारतीय स्टेट बैंक को इसका खुलासा करना था। इस बात का जिक्र करते हुए कि एसबीआई की ओर उपलब्ध कराया गया डाटा अधूरा है, पांच सदस्यों वाली जजों की पीठ ने बैंक को नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन पूरी तरह न करने की वजह बताने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई वह 18 मार्च को करेगा।

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