'CEC ज्ञानेश कुमार को अकेले फैसले लेने का अधिकार नहीं', याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के सामने कहा कि जिस तरह से इस समय चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे यह गंभीर संदेह पैदा होता है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं या नहीं।

CEC Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की ओर से अकेले फैसले लेने के अधिकार पर सवाल उठाने वाली नई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है और कानून के मुताबिक आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होने चाहिए।विकास सिंह ने कहा कि आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने का मकसद ही यह था कि फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएं।

Gyanesh kumar

ज्ञानेश कुमार को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई

उन्होंने SIR के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में यह गंभीर सवाल है कि क्या SIR को लेकर वास्तव में चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि अगर आयोग के स्तर पर सर्वसम्मति या बहुमत से फैसला नहीं हुआ, तो यह गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अदालत के सामने भी इसे चुनाव आयोग का फैसला बताया गया है।

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