CEC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई टली, चयन समिति से CJI को रखा है बाहर

CEC Appointment Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर अपनी सुनवाई टाल दी। इस कानून में चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से देश के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। चयन समिति से सीजआई को बाहर रखने को चुनौती दी गई है।

CEC Appointment Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर अपनी सुनवाई टाल दी। इस कानून में चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से देश के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। चयन समिति से सीजआई को बाहर रखने को चुनौती दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। ज्ञानेश ने बुधवार को सीईसी पद का कार्यभार संभाल लिया। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस नियुक्ती का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है।

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CEC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई टली।

न्यायालय के आदेश की मूल भावना का घोर उल्लंघन-राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए सीईसी की नियुक्ति के बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि ऐसे समय में यह निर्णय आधी रात को लेना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए गरिमा के प्रतिकूल है, जब चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का यह कदम वर्ष 2023 में आए उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का घोर उल्लंघन है।

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