Sameer Wankhede: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को 27 मार्च तक के लिए टाला

Sameer Wankhede: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी गई राहत को 27 मार्च तक बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है।

Sameer Wankhede: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी गई राहत को 27 मार्च तक बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को चुनौती देने वाली समीर वानखेड़े की याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामला स्थगित कर दिया गया था। बता दें, ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है।

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समीर वानखेड़े को बाम्बे हाइकोर्ट ने दी बड़ी राहत

25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के लिए वानखेड़े पर है मामला दर्ज

वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे HC ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है। अदालत को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल उस तारीख पर दोनों मामलों में खुद पेश होंगे। इससे पहले 10 फरवरी को, प्रवर्तन निदेशालय ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था, जिसमें सीबीआई की एफआईआर को स्वीकार करते हुए अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को क्रूज ड्रग्स मामले में बख्शने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था।

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