प्रथम दृष्टया आतंकवाद का मामला नहीं बनता- एंटीलिया बम मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मिल गई जमानत

मुंबई की अदालत ने बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाझे को जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आतंकवाद का मामला नहीं बनता।

एंटीलिया बम मामला में पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत मिल गई है। एंटीलिया मुकेश अंबानी का घर है, जिसके बाहर 25 फरवरी 2021 में जिलेटिन की छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। इसी मामले में सचिन वाझे का नाम सामने आया था। सचिन वाजे को को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवाद का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में नाकाम रहा।

Sachin Vaze

सचिन वाझे को जमानत (फाइल फोटो- PTI)

अंबानी परिवार को धमकाने का सबूत नहीं

विशेष सत्र न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अंबानी परिवार को किसी भी तरह से "डराया-धमकाया" गया था। अदालत ने एनआईए द्वारा सख्त यूएपीए कानून लागू करने पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि एजेंसी अंबानी परिवार के किसी भी सदस्य का कोई बयान दर्ज करने में नाकाम रही जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें डराया-धमकाया गया था।

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