हरियाणा सरकार का फैसला, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण आज से लागू

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को फ़ैसला दिया था कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है।

Classification in Reservation of SC: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में उप-वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले को हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी।

Nayab saini

हरियाणा सरकार का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को फ़ैसला दिया था कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। अदालत का कहना था कि एससी और एसटी एक समान नहीं हैं और कुछ जातियां बाकी से अधिक पिछड़ी हुई हैं। इस फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण में कोटा तय कर सकती हैं।

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