'बर्थ सर्टिफिकेट होगा सबसे अहम दस्तावेज! जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन कानून में बड़ा बदलाव, जानें क्या बदला'

भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को कहा कि जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त बनाने वाले नए कानून के प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

केंद्र सरकार ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Act 2023 को 1 अक्टूबर से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को कहा कि जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त बनाने वाले नए कानून के प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ 'जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल, 2026', पिछले महीने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया।

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प्रतीकात्मकAI Image

एक गैजेट नोटिफिकेशन में नारायण ने कहा, 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 12) की धारा 1 की उप-धारा (2) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2026 को वह तारीख तय करती है जब इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।'

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