29 फरवरी के बाद Paytm नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस, RBI ने लिया बड़ा एक्शन

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 31, 2024, 06:26 PM IST

RBI Action on Paytm: रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट, FASTag में डिपॉजिट व टॉप-अप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

RBI Action on Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम (Paytm) पर बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी करते हुए ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। यानी, अब पेटीएम नए कस्टमर नहीं बना सकेगी।

paytm

पेटीएम पर बड़ा एक्शन

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीएम के किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट, FASTag में डिपॉजिट व टॉप-अप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है।

End of Feed