Rajkot Gaming zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी-कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगा

Rajkot fire update: राजकोट अग्निकांड को लेकर गुजरात हाईकोर्ट काफी सख्त तेवर अपनाए हुए है, इस अग्निकांड की घटना पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा लिए गए सुओमोटो पर सुनवाई हुई।

Gujarat High Court on Rajkot fire : गुजरात के राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन हादसे में कुल 27 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसके साथ ही राज्य की एसीबी भी जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान के साथ जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगा, कोर्ट ने कहा SIT की रिपोर्ट का इंतजार है,एसआईटी की रिपोर्ट के बाद HC आदेश देगा, गौर हो कि गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

Gujarat High Court on Rajkot fire

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगा

हाई कोर्ट ने सरकार को 16 जून को अंतिम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में शिक्षा क्षेत्र में उठाए गए अग्नि सुरक्षा उपायों का खुलासा करने का आदेश दिया कहा- जिला एवं शहरी संभाग के शिक्षण संस्थानों की फायर सेफ्टी का खुलासा करे।

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