आय से अधिक संपत्ति मामला: इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे राहुल गांधी, 17 अगस्त को सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर के आरोपों की जांच CBI और ED से कराने का आदेश दिया है। विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल के पास उनकी आय से कहीं अधिक संपत्ति है। हाईकोर्ट ने शिशिर की याचिका पर संज्ञान लिया था।

Rahul Gandhi: कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ 17 अगस्त को इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। दरअसल, भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर के आरोपों की जांच उच्च न्यायालय ने CBI और ED से कराने का आदेश दिया है। शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल के पास उनकी आय से कहीं अधिक संपत्ति है। हाई कोर्ट ने शिशिर की याचिका पर संज्ञान लिया था।

Rahul Gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है

गत मई में हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों की जांच और सत्यापन करने के साथ-साथ मामले में हुई प्रगति से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था। गांधी ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने शिशिर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।

End of Feed