राहुल-खरगे समेत विपक्ष की याचिका में क्या की गईं हैं मांग, CEC ज्ञानेश कुमार से लेकर SIR तक पर कौन से सवाल, विस्तार से जानें

विधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में चुनाव आयोग के कामकाज, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों, मतदाता सूची में संशोधन और डिजिटल डेटाबेस के संचालन पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने, चुनाव आयोग के संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़ी प्रक्रियाओं की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में चुनाव आयोग के कामकाज, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों, मतदाता सूची में संशोधन और डिजिटल डेटाबेस के संचालन पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने, चुनाव आयोग के संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़ी प्रक्रियाओं की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की है।

RAHUL GANDHI

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की याचिका में क्या क्या?

12 अक्टूबर 2026 को दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े कुछ फैसले चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल कानून के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह जांच कराने की मांग की है कि विवादित फैसले संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुरूप लिए गए या नहीं।

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