राहुल गांधी मानहानि मामला: सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई पूरी, इस दिन आएगा कोर्ट का अहम फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सीआरपीसी की धारा 311 पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। जानें पूरा मामला।

Rahul Gandhi Defamation Case: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (Sultanpur Court) ने 22 अप्रैल को लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से जुड़े एक मानहानि मामले में सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 से जुड़े एक आवेदन पर विस्तार से बहस हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है।

Rahul Gandhi defamation case

राहुल गांधी केस में बड़ा मोड़, यूपी की अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला (Photo: PTI)

अदालट ने फैसला रखा सुरक्षित

राहुल गांधी की ओर से पेश वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय द्वारा धारा 311 के तहत दाखिल आवेदन पर बहस हुई। अदालत ने मामले को गंभीरता से सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वादी पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लिया जाए और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 311 और 91 के तहत आवेदन दिया गया था। वादी पक्ष का कहना था कि राहुल गांधी की आवाज का मिलान पहले से मौजूद एक सीडी से कराया जाए और इसकी जांच फॉरेंसिक लैब में की जाए।

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