राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में FIR दर्ज, SC/ST एक्ट समेत इन धाराओं में केस, अनुसूचित समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उनके खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी सिटी कोतवाली में अनुसूचित जाति के समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में वाल्मीकि समुदाय के एक सदस्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल पर हुए धार्मिक अनुष्ठान को जातिगत रंग दिया, जिससे अनुसूचित समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जवाहर नगर निवासी अमित कुमार ने हल्द्वानी पुलिस थाने में शिकायत दी है। कुमार का दावा है कि वह उस कार्यक्रम में मौजूद थे,जहां कथित तौर पर धार्मिक अनुष्ठान और सफाई अभियान आयोजित किया गया था।

राहुल गांधी

राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज।

पुलिस के अनुसार, राहुल गांधी के खिलाफ BNSS की धारा 196 और 299 के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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