Rail Roko Andolan: किसानों के बाद अब पंजाब के उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब यहां के उद्योगपति केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उद्योगपतियों ने एक मार्च यानी आज से 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया है। यह विरोध प्रदर्शन आयकर कानून में जोड़े गए नए क्लॉज को लेकर है। उद्योगपतियों का कहना है कि यह नया क्लॉज उनके गले की फांस है, इसे सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए।
पंजाब के कारोबारियों ने किया 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान
पंजाब के कारोबारियों-उद्योगपतियों का दावा है कि धारा 43B(H) बाजार में उथल-पुथल ला सकती है, इसलिए उसमें तुरंत संशोधन किया जाना चाहिए। इसको लेकर किसान आज से सड़क पर उतरेंगे और रेलवे जाम करेंगे। आइए जानते हैं आयकर कानून में जोड़ा गया नया क्लॉज क्या है? उससे उद्योगपति कैसे प्रभावित होंगे? उन्हें क्या नुकसान होगा?
क्या है नया क्लॉज
केंद्र सरकार ने बीते साल आयकर कानून में 43B(H) जोड़ा था, यह धारा 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत मीडिया, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज आते हैं। धारा के मुताबिक, MSME के तहत आने वाले सप्लायर की कोई डील होती है तो उसकी पेमेंट 45 दिन के अंदर करनी होगी। ऐसा न करने पर इसे आय यानी इनकम माना जाएगा और इस पर टैक्स देना होगा। अगर 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया गया है तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में इन्हें क्लेम कर टैक्स बचाया जा सकता है।
कारोबारियों का क्या कहना है?
पंजाब के उद्योगपति और कारोबारी इसी धारा को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे सामान खरीदने और बेचने वाले, दोनों पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि 45 दिन की पाबंदी लागू होने से MSME को मिलने वाले ऑर्डर बंद हो जाएंगे, जिससे कारोबार ठप हो जाएग और बाजार में आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे बाजार को काफी नुकसान होगा और उथल-पुथल मच सकती है। उद्योगपति इस क्लॉज में संशोधन की मांग करते हुए आज से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
