Coldriff Cough Syrup: पंजाब सरकार ने 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री वितरण और उपयोग पर लगाया Ban

पंजाब एफडीए के आदेश में कहा गया है, 'उक्त उत्पाद को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल में हुई बच्चों की मौत से जुड़ा पाया गया है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कथित तौर पर मिलावटी दवा के सेवन से 14 बच्चों की मौत के मद्देनजर ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, ‘कार्यालय के संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषध परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप को ‘‘मानक गुणवत्ता का नहीं' घोषित किया गया है।'

Coldriff cough syrup

पंजाब सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया (फोटो: canva)

दवा का बैच नंबर एसआर-13 है, जिसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवरचत्रम (मथुरा), कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा किया गया है।आदेश में कहा गया है, 'उपर्युक्त दवा के निर्माण में मिलावट पाई गई है, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत डब्ल्यू/वी) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।'

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